Rules & Regulation

  • 1. ग्रंथालय में पुस्तकें ग्रंथालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिन व समय में ही ग्रंथालय परिचय-पत्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
    2. स्नातक छात्रों को दो, स्नातकोत्तर छात्रांें को चार तथा शोध छात्रों को अधिकतम छः पुस्तकें देय होगी।
    3. पुस्तक लेने हेतु छात्र-छात्राओं को स्वयं ग्रंथालय में उपस्थित होना आवश्यक है।
    4. ग्रंथालय में पुस्तकें 15 दिनों के लिए निर्गत की जायेगी।निर्धारित तिथि पर पुस्तकें वापस न करनें पर ग्रंथालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क देय होगा।
    5. ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तक विद्यार्थी से खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर ग्रंथालयाध्यक्ष के आदेश से सम्बन्धित पुस्तक की नवीनतम संस्करण की प्रति ही स्वीकार होगी।
    6. ग्रंथालय में पुस्तकों की संख्या निश्चित मात्रा में उपलब्ध है जिन छात्रों को पुस्तक न उपलब्ध हो सके उनके लिये सम्बन्धित पुस्तक के कुछ अध्याय की निश्चित शुल्क जमा कर छायाप्रति प्राप्त की जा सकती है।
    7. ग्रंथालय उपयोग पत्र अहस्तान्तरणीय है।
    8. ग्रंथालय परिचय-पत्र खो जाने पर इसकी सूचना तुरन्त ग्रंथालयाध्यक्ष को दी जानी चाहिए तथा इसकी दूसरी प्रति कार्यालय में शुल्क निर्धारित करके प्राप्त की जा सकती है।
    9. समाचार-पत्र,पत्रिकायें व सन्दर्भ ग्रंथ वाचनालय में ही पढ़ने के लिये ही सुलभ रहेगी,घर ले जाने के लिये नहीं ।
    10. ग्रंथालय आपके महाविद्यालय की पावन और मूल्यवान सम्पत्ति है, इसे किसी भी प्रकार की क्षति या हानि न पहुॅचायें ।
    11. ग्रंथालय स्थित वाचनालय में छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि शान्तिपूर्वक अध्ययन करें ताकि दूसरों के अध्ययन में अवरोध न उत्पन्न हों।
    12. महाविद्यालय ग्रंथालय में पी0जी0 व शोध छात्रों हेतु इण्टरनेट सुविधा व यू0जी0सी0 की ऑनलाइन सुविधा से प्राप्त जर्नल्स उपलब्ध है।
    13. महाविद्यालय ग्रंथालय में विभिन्न विषयों की लगभग 35 जर्नल्स अध्यापकेां एवं पी0जी0 व शोध छात्रों हेतु उपलब्ध है।
    14. महाविद्यालय के छात्रों हेतु प्रतियोगी पत्रिकायें व अंग्रेजी व हिन्दी समाचार-पत्र भी उपलब्ध है,जो ग्रंथालय के वाचनालय मैं बैठकर पढ़ा जा सकता है।